Birth Certificate online Apply: अब घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र मात्र 5 मिनट में देखें पूरी प्रक्रिया
Birth Certificate online Apply: पंजीकरण एक बच्चे के अस्तित्व का एक आधिकारिक और स्थायी रिकॉर्ड है। जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के कानून के तहत भारत में किसी भी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है। Birth Certificate उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों के लिए कानूनी प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे।
Birth Certificate के लिए निर्धारित समय
जन्म प्रमाणपत्र हेतु नागरिकों को अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में घटना के 21 दिनों के भीतर नवजात शिशु के जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है। निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण न होने की स्थिति में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी पुलिस सत्यापन के बाद ही देर से दाखिल करने के लिए अर्थ दंड के साथ प्रमाण पत्र जारी करेगा।
आवश्यक दस्तावेज Required Documents
जो उम्मीदवार जन्म प्रमाण पत्र, बनाने के लिए आवेदन करने वाले हैं, उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी निम्नलिखित है-
बच्चे के माता-पिता का पहचान पत्र या आधार कार्ड
बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल द्वारा जारी किया गया हो
निवास प्रमाण पत्र
हाईस्कूल परीक्षा की मार्कशीट अगर बच्चे ने दसवीं पास कर ली हो।
शपथ पत्र अगर बच्चे के जन्म के 1 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले उम्मीदवार को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट – https://crsorgi.gov.in/ पर जाना होगा।
इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल के आ जायेगा। यहाँ आपको ऊपर दाहिने कोने में हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा।
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में एक Birth Certificate PDF डाउनलोड हो जाएगा।
पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे ओपन करें।
इसके बाद पीडीएफ के पहले पेज के नीचे एक लिंक दिखेगा जिसे आप ओपन करें।
लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। इस रजिस्ट्रेशनफॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं-