Primary ka master

शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले पर जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट खफा, विभाग को सशर्त मोहलत

Written by Gaurav Singh

शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले पर जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट खफा, विभाग को सशर्त मोहलत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अध्यापकों की ओर से अंतर्जनपदीय सहमति स्थानांतरण को लेकर दाखिल याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग ने जवाब दाखिल नहीं किया। इससे खफा कोर्ट ने 30 सितंबर तक बेसिक शिक्षा परिषद के जिम्मेदार अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने की सशर्त मोहलत दी है।

 

अब जवाब न देने पर उन्हें अदालत में हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की अदालत ने प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते दिया है। विभिन्न जिलों के कई शिक्षकों ने तमाम सहायक अध्यापकों ने अंतर्जनपदीय सहमति स्थानांतरण के मामले में याचिका दाखिल की है। दलील दी है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के विपरीत विभाग अध्यापकों का स्थानांतरण एक से दूसरे जिले में न कर उन विद्यालयों में कर रहा है, जहां उनके समकक्ष अध्यापक नियुक्त हैं।

About the author

Gaurav Singh

Leave a Comment